बलरामपुर: गैंगस्टर कोर्ट ने SP के पूर्व विधायक की कुर्क संपत्ति को रिलीज करने का दिया आदेश

संतोष शर्मा

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बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी और उनके परिवार के लोगों के नाम पर दर्ज संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर वाहवाही लूटने वाली बलरामपुर पुलिस को झटका लगा है. बलरामपुर की गैंगस्टर कोर्ट ने साल 2021 में कुर्क की गई आरिफ अनवर हाशमी की संपत्ति को निरमुक्त यानी रिलीज करने का आदेश दिया है.

उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों के अपराध से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कसने के लिए शुरू हुई संपत्ति कुर्की की कार्रवाई में बलरामपुर पुलिस ने साल 2020 में उतरौला से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी उनकी पत्नी रोजी सलमा हाशमी, भाई मारूफ अनवर हाशमी, फरीद अनवर हाशमी, आबिद अनवर हाशमी और भाई निजामुद्दीन अनवर हाशमी की पत्नी सबीह फातिमा हाशमी पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया.

गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 4 दिसंबर 2020 को संपत्ति कुर्की का आदेश दिया और संपत्ति कुर्क कर दी गई. आरिफ अनवर हाशमी और उनके परिवार से जुड़े लोगों की अब तक 130 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है. अभी हाल ही में बलरामपुर पुलिस ने सारे 11.5 करोड़ की जमीन कुर्क की हैं.

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बलरामपुर पुलिस की कुर्की के इस कार्रवाई को झटका लगा है. बलरामपुर की गैंगस्टर कोर्ट ने आरिफ अनवर हाशमी की साल 2020 में कुर्क की गई संपत्ति को निरमुक्त यानी रिलीज करने का आदेश दिया है.

अब तक आरिफ अनवर हाशमी की कुर्क संपत्ति को लेकर मिली जानकारी के अनुसार 30 मार्च 2022 को बलरामपुर पुलिस ने 5 करोड़ 11 लाख की संपत्ति कुर्क की थी. उससे पहले 71. 87करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी थी. हाल ही में बलरामपुर पुलिस में 11.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है.

इस संबंध में एसपी बलरामपुर राजेश सक्सेना का कहना है कि गैंगस्टर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी, बाकी यह फैसला क्यों हुआ कहां पैरवी में कमी हुई यह जिला प्रशासन देखता है जिसकी जिला स्तर पर भी समीक्षा होगी.

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