सोहैल के साथ लीव-इन में रहना चाहती हैं कुमारी राधिका, इलाहाबाद HC में डाली अर्जी फिर ये हुआ
Uttar Pradesh News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक जोड़े के ‘लिव-इन’ रिलेशनशिप को ‘टाइमपास’ की संज्ञा दी है और कहा है कि ऐसे रिश्ते स्थाई…
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Uttar Pradesh News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक जोड़े के ‘लिव-इन’ रिलेशनशिप को ‘टाइमपास’ की संज्ञा दी है और कहा है कि ऐसे रिश्ते स्थाई नहीं होते, जबतक जोड़ा इस रिश्ते को शादी के जरिए कोई नाम देने को तैयार न हो. इसे संरक्षण देने का आदेश नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि, ‘जीवन फूलों की सेज नहीं, बहुत कठिन व मुश्किल है.’ कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी तथा न्यायमूर्ति एम ए एच इदरीसी की खंडपीठ ने कुमारी राधिका व सोहैल खान की याचिका पर दिया है.