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उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव को लेकर आया बिग अपडेट, जिला पंचायत लड़ने वालों को भी रखना होगा ये ध्यान

यूपी तक

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विभिन्न स्तरों के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम चुनावी व्यय सीमा निर्धारित कर दी है. आयोग द्वारा तय की गई नई सीमा के अनुसार, ग्राम प्रधान के पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 1.25 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे.

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उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विभिन्न स्तरों के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम चुनावी खर्च सीमा निर्धारित कर दी है. आयोग द्वारा तय की गई नई सीमा के अनुसार, ग्राम प्रधान के पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 1.25 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे. वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए यह सीमा 7 लाख रुपये तय की गई है.  इस कदम से चुनाव में पारदर्शिता और सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किया गया है.

प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च करने की सीमा तय
 

पद का नाम  

 अधिकतम व्यय सीमा (रुपये में)
 

ग्राम प्रधान      ₹1.25 लाख
सदस्य ग्राम पंचायत ₹10,000
क्षेत्र पंचायत सदस्य ₹1 लाख
 
जिला पंचायत अध्यक्ष   ₹2.5 लाख
 
क्षेत्र पंचायत प्रमुख  ₹3.5 लाख
 
जिला पंचायत अध्यक्ष ₹7 लाख

चुनाव में खर्च करने की सीमा के साथ ही अलग-अलग पदों के लिए नामांकन पत्र खरीदने की राशि और जमानत राशि भी निर्धारित कर दी गई है. अलग-अलग पदों के लिए पर्चे का मूल्य 100 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक तय किया गया है.प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 400 रुपये से लेकर अधिकतम 25000 रुपये तक निर्धारित की गई है जो अलग-अलग वर्ग के प्रत्याशियों के लिए अलग-अलग हो सकती है. बता दें कि यह नियम आगामी पंचायत चुनावों के लिए तुरंत प्रभाव से लागू होंगे.

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कब होगा पंचायत चुनाव?

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव साल 2026 में होने वाला जिसे लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पंचायती राज विभाग ने सबसे पहले ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य पूरा किया है जिसमें आंकड़ों के अनुसार राज्य की 504 ग्राम पंचायतें खत्म कर दी गई हैं. पुनर्गठन के बाद अब प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर 57,695 रह गई है. 

मतदान सूची में ऐसे शामिल करवाएं अपना नाम

  • अगर आपका नाम मतदान सूची में नहीं हैं, तो आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाना होगा. आप ऑनलाइन भी अपना नाम देख सकते हैं. इसके लिए आपको नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.
  • आपका नाम वोटर्स लिस्ट में हैं या नहीं, ये देखने के लिए आप https://electoralsearch.in/ पर क्लिक करें. यहां आपको एक सूची मिलेगी. अगर आपका नाम इस सूची में हैं तो आपका नाम वोटर्स लिस्ट में हैं. अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब साफ है कि आपको अपना पंजीकरण करवाना होगा. 
  • पंजीकरण करवाने के लिए आपको  https://www.nvsp.in/ पर क्लिक करना होगा. आप किसी भी मदद के लिए 1950 पर भी कॉल कर सकते हैं.

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