रामपुर में होगा उपचुनाव, आजम खान पर कोर्ट के आदेश के बाद सामने आई तारीख

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Rampur By Election Election: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. आजम खान (Azam Khan) ने हेट स्पीच मामले में दोष सिद्धी पर स्टे के लिए सेशन कोर्ट में आवेदन दिया था. जिसपर कोर्ट ने उनकी तीन साल की सजा भी बरकरार रही और उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द ही मानी गई. इसी वजह से अब रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है.

सपा नेता आजम खां को 27 अक्तूबर को रामपुर जिला अदालत ने हेट स्पीच देने के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी. कोर्ट से तीन साल की सजा मिलने के बाद अगले दिन 28 अक्तूबर को उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी और रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया.

वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने 05 नवंबर को रामपुर विधानसभा पर उप चुनाव कराने का एलान कर दिया है. मतदान पहले की तरह 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को ही होगी. बस नामांकन की तारीख 1 दिन आगे बढ़ा दी गई है. पहले नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर थी अब उसको एक दिन आगे बढ़ाकर 18 नवंबर कर दिया गया है. बता दें कि आजम खान ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. वहां से उन्हें राहत भी मिली थी और कुछ समय के लिए रामपुर उपचुनाव की तमाम प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी गई थी.

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मामले में आजम खान की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही आजम खान ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की.

सेशन कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में 16 नवंबर तक अंतरिम जमानत देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 16 नवंबर तय की थी. वहीं इधर सुप्रीम कोर्ट ने सेशन को कोर्ट को मामले में 10 नवंबर को ही सुनवाई कर फैसले देने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत में निर्णय आने के बाद उसके मुताबिक निर्वाचन आयोग 11 नवंबर या उसके बाद समुचित नोटिफिकेशन जारी कर सकता है.

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