लखीमपुर खीरी हिंसा: आरोपी आशीष मिश्रा पर मंगलवार को कोर्ट सुना सकता है बड़ा फैसला

अभिषेक वर्मा

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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर जिला सत्र न्यायालय में मंगलवार यानी 29 नवंबर को आरोप तय हो सकता है. आशीष मिश्रा की ओर से कई बार लखीमपुर जिला सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई लेकिन वह खारिज हो गई. उसके बाद आरोपी आशीष मिश्रा और जमानत के लिए हाईकोर्ट गया लेकिन वहां भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली. लखनऊ हाई कोर्ट से मदद ना मिलने पर आरोपी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई.

जमानत के लिए गुहार लगाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर या उसके एक हफ्ते के भीतर आरोप तय करने पर फैसला सुनाए.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पहले ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर तक आरोप तय करने पर फैसला सुनाए. उसके बाद 12 दिसंबर को इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर 2021 को भारी हिंसा हुई थी. किसानों की तैयारी एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अजय मिश्रा टेनी का विरोध करने की थी. किसान शांतिपूर्वक सड़क से जा रहे थे कि पीछे से आई तेज रफ्तार थार गाड़ी किसानों को कुचलते हुए थोड़ा आगे जाकर पलट गई. 

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जानकारी के मुताबिक काफिले में तीन गाड़ियां – थार, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो थीं. गुस्साए किसानों ने थार और फॉर्च्यूनर को जला दिया, जबकि स्कॉर्पियो निकल गई.

इस हिंसा में चार किसान समेत कुल 8 लोगों की जान चली गई थी. हिंसा की यह घटना तिकुनिया में आयोजित दंगल कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पहुंचने से पहले हुई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की थी कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के मुताबिक आशीष मिश्रा को जमानत नहीं दी जा सकती. आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा समेत हिंसा के अन्य आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं.

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