पीआरओ ने बताया कि ये परिवर्तन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइई), उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में किए जा रहे हैं.
वहीं, ऐसे रोगी जो भारत के नागरिक नहीं है, उन्हें संस्थान में उपचार के लिए पंजीकरण कराते समय रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर यूनीक आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर डालना अनिवार्य होगा.
इन नियम को लागू करने के लिए एसजीपीजीआई के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं.