Raebareli Vehicle Tax News: टैक्स बकायेदारों पर परिवहन विभाग सख्त, 15 दिन में जमा करें बकाया नहीं तो वाहन होगा सीज

Newzo

• 03:43 PM • 09 Jul 2026

Raebareli Vehicle Tax Defaulters News 10 July 2026: रायबरेली में वाहन टैक्स बकायेदारों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. 20 हजार रुपये या उससे अधिक टैक्स बकाया वाले 3,799 वाहन मालिकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं. 15 दिन में भुगतान नहीं करने पर वाहन सीज होंगे, जबकि लगातार चूक पर आरसी जारी कर राजस्व वसूली की जाएगी.

 टैक्स बकायेदारों पर परिवहन विभाग सख्त, 15 दिन में जमा करें बकाया नहीं तो वाहन होगा सीज

टैक्स बकायेदारों पर परिवहन विभाग सख्त, 15 दिन में जमा करें बकाया नहीं तो वाहन होगा सीज

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Raebareli Vehicle Tax Defaulters News 10 July 2026:  वाहन कर (टैक्स) बकाया रखने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. एआरटीओ (प्रशासन) अरविंद यादव ने चेतावनी दी है कि जिन वाहन मालिकों ने लंबे समय से टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं. नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर बकाया जमा नहीं करने पर वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी.

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परिवहन विभाग के अनुसार जिले में 3,799 वाहन ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जिन पर 20 हजार रुपये या उससे अधिक का टैक्स बकाया है. इन सभी वाहनों पर कुल 36.92 करोड़ रुपये का वाहन कर बकाया है. राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिए विभाग ने बकायेदारों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

एआरटीओ अरविंद यादव ने बताया कि नोटिस जारी होने के बाद वाहन स्वामियों को 15 दिन का अंतिम अवसर दिया जाएगा. निर्धारित अवधि में टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें सड़क पर मिलने पर तत्काल सीज कर दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि यदि कोई वाहन स्वामी कार्रवाई से बचने के लिए वाहन को छिपाकर रखता है, तो उसके खिलाफ जिलाधिकारी के माध्यम से आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी कर राजस्व वसूली की कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में भू-राजस्व की तरह कानूनी प्रक्रिया अपनाकर बकाया वसूला जाएगा.

परिवहन विभाग ने सभी बकायेदार वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहन का टैक्स स्टेटस जांचकर जल्द से जल्द बकाया जमा करा दें, ताकि दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके.