Mathura krishna Janmbhumi-Shahi Eidgah Update: मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है. आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए कहा है कि फिलहाल शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगाते हुए हिंदू पक्ष को झटका दिया है.
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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. मगर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि ‘आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है. आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं.’ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी इस न्यायालय में लंबित है. हमें उस पर भी फैसला लेना है.’
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय बीते वर्ष 14 दिसंबर को मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की निगरानी के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति पर सहमत हुआ था. इसके बाद ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति ने उच्च न्यायालय के आदेश को औपचारिक रूप से चुनौती देने के लिए अपील दायर की.
मालूम हो कि यह याचिका उच्चतम न्यायालय द्वारा 15 दिसंबर को मुस्लिम पक्ष की मौखिक याचिका खारिज करने के बाद दायर की गई थी. उस वक्त उच्चतम न्यायालय ने शाही ईदगाह के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था और मुस्लिम पक्ष को अपील के माध्यम से आदेश को चुनौती देने के लिए कहा था.
फिर मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा था कि उच्च न्यायालय को मामले में किसी भी अन्य आवेदन पर निर्णय लेने से पहले उसकी याचिका पर विचार करना चाहिए था.
क्या है हिंदू पक्ष का दावा?
मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि ऐसे संकेत हैं जिससे पता चलता है कि एक समय यह एक हिंदू मंदिर था. दावा है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है.
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के मुताबिक, ‘वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है जोकि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है. इसमें यह भी कहा गया है कि वहां शेषनाग की एक प्रतिकृति है जो हिंदू देवताओं में से एक हैं और जिन्होंने जन्म की रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी.’
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