Kanpur Dehat Minor Girl Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 14 वर्षीय स्कूली छात्रा की शिकायत पर प्रेमजाल में फंसाने, ब्लैकमेल करने, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने स्कूल बस चालक समेत तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म के प्रयास, अपहरण, छेड़छाड़ और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी.
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ब्लैकमेल की साजिश का आरोप
यह मामला मूसानगर थाना क्षेत्र का है. पीड़िता कक्षा आठ की छात्रा है, जो रोज स्कूल बस से पढ़ने जाती थी. छात्रा के पिता का आरोप है कि बस चालक मुख्तार अहमद (कुरैशी) ने उनकी बेटी की पहचान अपने परिचित राज राईन से कराई और दोनों ने मिलकर उसे अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की. शिकायत के अनुसार, छात्रा को गिफ्ट, चॉकलेट और अन्य सामान दिए जाते थे. बाद में उसे एक मोबाइल फोन भी उपलब्ध कराया गया, जिसे स्कूल की छुट्टी के बाद वापस ले लिया जाता था. परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा. आरोप है कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उस पर धर्म परिवर्तन और निकाह का दबाव बनाया गया, जिससे वह लंबे समय तक मानसिक तनाव में रही.
जबरदस्ती का प्रयास करने का आरोप
एफआईआर के अनुसार 20 अप्रैल 2026 को आरोपियों ने छात्रा को एक पुड़िया देकर उसे घर के खाने में मिलाने के लिए कहा. छात्रा का आरोप है कि उससे कहा गया कि इससे उसके माता-पिता को कोई नुकसान नहीं होगा और कुछ घंटों बाद उन्हें होश आ जाएगा. शिकायत के मुताबिक, उस दिन पिता घर पर नहीं थे और वह अपनी मां के साथ अकेली थी. छात्रा ने कथित तौर पर वह पदार्थ मां के खाने में मिला दिया. इसके बाद आरोपियों ने उसे घर के पास स्थित एक खंडहर में बुलाया. छात्रा का कहना है कि वहां पहले से मौजूद मुख्तार, राज राईन और मोनिस ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह वहां से निकलकर घर पहुंची और बाद में पूरी घटना अपने पिता को बताई.
फोटो एडिट कर बदनाम करने का भी आरोप
पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपियों ने पहले उसके साथ जबरन फोटो खिंचवाई और बाद में उन्हीं तस्वीरों तथा सोशल मीडिया से ली गई तस्वीरों का इस्तेमाल कर फर्जी आईडी बनाई. आरोप है कि तस्वीरों को एडिट कर आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल किया गया. छात्रा का कहना है कि उससे उसके सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड भी दबाव बनाकर लिया गया था. जब उसने उनकी बात मानने से इनकार किया तो उसकी होली की तस्वीर एडिट कर वायरल कर दी गई. छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी उसके धर्म को लेकर अपमानजनक बातें करते थे और लगातार दूसरे धर्म को अपनाने का दबाव बना रहे थे. वहीं, छात्रा के पिता का कहना है कि बेटी लंबे समय से डरी और सहमी हुई थी. परिवार के लगातार पूछने पर उसने पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस से शिकायत की गई.
पुलिस का आधिकारिक बयान आया सामने
विश्व हिंदू परिषद के नेता राज किशोर ने दावा किया कि मूसानगर क्षेत्र में छात्राओं को बहला-फुसलाकर ब्लैकमेल करने वाला एक संगठित गिरोह सक्रिय है. उनका कहना था 'छात्राओं की तस्वीरें लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और उनका शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण किया जाता है.' उन्होंने बाहरी फंडिंग और संगठित नेटवर्क होने का भी आरोप लगाया. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस ने भी इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. वहीं, भोगनीपुर के सीओ राजीव सिरोही ने कहा '3 जुलाई 2026 को मिली शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. नामजद आरोपी मुख्तार अहमद और राज राईन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार आरोपी मोनिस की तलाश जारी है. मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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