Chandauli News: ट्रेन में चढ़ते ही खुल गया राज, फोर्ट्रेस प्लान पड़ा भारी, बिना टिकट सफर करने वालों पर चला शिकंजा, लाखों का जुर्माना वसूला

Newzo

• 05:45 PM • 17 Jul 2026

Chandauli Railway Station News: डीडीयू मंडल के विशेष फोर्ट्रेस टिकट चेकिंग अभियान में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर कार्रवाई की गई. कुल 1,058 मामलों में ₹8,41,885 जुर्माना वसूला गया. रेलवे ने यात्रियों से वैध टिकट लेकर यात्रा करने और नियमों का पालन करने की अपील की है.

ट्रेन में चढ़ते ही खुल गया राज, फोर्ट्रेस प्लान पड़ा भारी, बिना टिकट सफर करने वालों पर चला शिकंजा, लाखों का जुर्माना वसूला

ट्रेन में चढ़ते ही खुल गया राज, फोर्ट्रेस प्लान पड़ा भारी, बिना टिकट सफर करने वालों पर चला शिकंजा, लाखों का जुर्माना वसूला

Google CTA

Chandauli News: पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) मंडल द्वारा बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से विशेष "फोर्ट्रेस टिकट चेकिंग अभियान" चलाया गया. इस व्यापक अभियान के दौरान कुल 1,058 मामलों में कार्रवाई करते हुए 8,41,885 रुपये का जुर्माना वसूला गया. रेल प्रशासन द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत डीडीयू, गया, डेहरी ऑन सोन एवं सासाराम रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ डेहरी ऑन सोन–जपला रेलखंड पर सघन टिकट जांच की गई.

यह भी पढ़ें...

 वाणिज्य विभाग, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) तथा राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की संयुक्त टीमों ने प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज, प्रवेश एवं निकास द्वारों के अलावा ट्रेनों में भी व्यापक जांच अभियान चलाया.जांच के दौरान डीडीयू, गया, डेहरी ऑन सोन और सासाराम स्टेशनों पर 867 यात्री बिना टिकट अथवा बिना उचित यात्रा प्राधिकार के यात्रा करते पाए गए. इन यात्रियों से 7,35,220 रुपये का जुर्माना वसूला गया.

इसके अलावा शुक्रवार को डेहरी ऑन सोन–जपला रेलखंड में भी विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया.  विभिन्न स्टेशनों एवं ट्रेनों में की गई जांच के दौरान 191 यात्री बिना टिकट या अनियमित यात्रा करते हुए पकड़े गए, जिनसे 1,06,665 रुपये का जुर्माना वसूला गया.दोनों अभियानों को मिलाकर कुल 1,058 मामलों में 8,41,885 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया. अभियान के दौरान यात्रियों को वैध टिकट लेकर यात्रा करने के लिए जागरूक भी किया गया और रेलवे नियमों का पालन करने की अपील की गई.

रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे टिकट काउंटर, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, रेलवन (RailOne) मोबाइल ऐप अथवा ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन के माध्यम से वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें.

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि बिना टिकट यात्रा करना रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है, इसलिए यात्रियों को नियमों का पालन करते हुए ही यात्रा करनी चाहिए.