यूपी पुलिस भर्ती का रिजल्ट आउट, 32679 उम्मीदवारों का चयन, बोर्ड ने अफवाह फैलाने वालों को दी चेतावनी!

अभय राठौर

• 01:31 PM • 15 Oct 2026

UP Police Final Result: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल विभाग और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 का फाइनल रिजल्ट बुधवार को जारी कर दिया है. इस भर्ती में 32679 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. परीक्षा में चयनित हुए सभी उम्मीदवार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://uppbpb.gov.in/ पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

UP Police Final Result (AI Generated)

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UP Police Final Result: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल विभाग और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 का फाइनल रिजल्ट बुधवार को जारी कर दिया है. इस भर्ती में 32679 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. परीक्षा में चयनित हुए सभी उम्मीदवार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://uppbpb.gov.in/ पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इस भर्ती में आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल और जेल वार्डर समेत कई पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया गया है.

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इसके साथ ही बोर्ड ने अफवाह फैलाने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ उसके नाम, उपनाम या जातिसूचक टाइटल के आधार पर नहीं मिलता है, बल्कि उसके द्वारा जमा किए गए वैध प्रमाणपत्रों की जांच के बाद ही दिया जाता है. बोर्ड ने कहा है कि बिना सुबूत आरक्षण को लेकर अफवाह फैलाना अपराध है और ऐसा करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इन विभिन्न पदों पर हुआ चयन

यूपी पुलिस की इस भर्ती में 32679 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. इसमें नागरिक पुलिस के 10469 पद, पीएसी या सशस्त्र पुलिस के 15131 पद और विशेष सुरक्षा बल के 1341 पद शामिल हैं. इसके अलावा महिला बटालियन के लिए 2282 महिला आरक्षियों का चयन हुआ है. घुड़सवार पुलिस में 71 पद, जेल वार्डर (पुरुष) के 3279 और जेल वार्डर (महिला) के 106 पदों पर भी उम्मीदवारों को चुना गया है.

लाखों उम्मीदवारों ने दी थी परीक्षा

भर्ती बोर्ड के अनुसार इन सभी पदों के लिए कुल 28,86,797 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इस भर्ती का नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2025 को जारी हुआ था. इसके बाद पूरे प्रदेश में 8, 9 और 10 जून 2026 को छह पालियों में लिखित परीक्षा कराई गई थी. परीक्षा पास करने वाले 76,184 उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक माप-तौल 17 अगस्त से 31 अगस्त 2026 के बीच हुई थी. इसके बाद 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक सफल उम्मीदवारों की दौड़ कराई गई थी.

पारदर्शिता के साथ तैयार हुआ रिजल्ट

पूरी भर्ती प्रक्रिया को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाए रखने के लिए पुलिस बोर्ड ने कई कदम उठाए है. दौड़ के दौरान सटीक समय मापने के लिए 'आरएफआईडी' तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों और दौड़ के मैदानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिनकी लाइव निगरानी कंट्रोल रूम से की गई थी. 

कैसे तय हुई मेरिट लिस्ट?

लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की गई है. यह लिस्ट लिखित परीक्षा के नॉर्मलाइज्ड स्कोर और उम्मीदवार द्वारा आवेदन में दी गई पदों की वरीयता के आधार पर बनी है.

क्या है विभिन्न पदों का कट-ऑफ?

आरक्षी नागरिक पुलिस: अनारक्षित के लिए 266.57849, EWS के लिए 261.59726, OBC के लिए 263.7037, SC के लिए 252.81045 और ST के लिए 238.28209.

आरक्षी पीएसी / सशस्त्र पुलिस: अनारक्षित के लिए 258.58176, EWS के लिए 253.86618, OBC के लिए 255.90114, SC के लिए 244.74572 और ST के लिए 226.18425.

जेल वार्डर (पुरुष): अनारक्षित के लिए 262.30755, EWS के लिए 258.89917, OBC के लिए 260.50552, SC के लिए 248.96292 और ST के लिए 232.41098.

जेल वार्डर (महिला): अनारक्षित के लिए 261.7753, EWS के लिए 257.12296, OBC के लिए 258.03661, SC के लिए 247.3078 और ST के लिए 230.13881.

नॉर्मलाइज्ड अंक कब मिलेंगे?

भर्ती बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों के नॉर्मलाइज्ड अंक नवंबर महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे. 

अफवाह फैलाने वालों को सख्त चेतावनी

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 'एक्स' पर आरक्षी भर्ती-2025 को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है. इसमें बोर्ड ने अफवाह फैलाने वालों को सख्त चेतावनी दी है. बोर्ड ने साफ किया है कि किसी भी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ उसके नाम, उपनाम या जातिसूचक टाइटल के आधार पर नहीं, बल्कि उसके द्वारा जमा किए गए वैध प्रमाणपत्रों की जांच के बाद ही दिया जाता है. EWS श्रेणी में 400वें स्थान पर चयनित अभ्यर्थी मनमोहन सिंह यदुवंशी का चयन भी उनके दस्तावेजों के आधार पर ही सही ठहराया गया है. परीक्षा नियंत्रक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिर्फ नाम देखकर बिना किसी सत्यापन के सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत अफवाहें फैलाना एक दंडनीय अपराध है और ऐसा करने वाले लोगों या सोशल मीडिया हैंडलों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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