इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपीएससी सहायक अभियोजन अधिकारी मेन्स परीक्षा के रिजल्ट को अस्थायी रूप से रोक दिया है. यह फैसला कोर्ट के आदेशानुसार तब तक लागू रहेगा जब तक न्यायालय द्वारा अंतिम फैसला नहीं आ जाता.
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याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ओबीसी वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को उनके अपेक्षित सामान्य श्रेणी के रिजल्ट में शामिल नहीं किया गया है. उन्होंने मांग की है कि ऐसे उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में गिना जाए ताकि रिजल्ट सही तरीके से अपडेट हो सके. कोर्ट ने इस मामले पर सभी पक्षों को सुना और रिजल्ट घोषित करने से रोक दिया.
याचिका में यह भी बताया गया कि यूपीपीएससी द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम और प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती दी गई है. कोर्ट ने मामले पर विचार करते हुए सभी पक्षों को लिखित दलीलें पेश करने का मौका दिया.
इस बीच, मेन्स परीक्षा का कार्य पूरा हो चुका है और रिजल्ट जल्द जारी होने की संभावना थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका के निपटारे तक रिजल्ट जारी नहीं करने का निर्देश दिया है. इस फैसले से रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को सामान्य कैटेगरी में समायोजित करने के मुद्दे पर स्पष्टता आएगी.
यह मामला भर्ती प्रक्रिया और कैटेगरी समायोजन के न्यायसंगत फैसले के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उम्मीदवार अब हाई कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार कर रहे हैं.
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