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उत्तर प्रदेश शासन ने खेतों में आवारा पशुओं को रोकने के लिए बांधे जाने वाले कंटीले तारों पर प्रतिबंध लगा दिया है.
सभी जिला अधिकारी को पत्र लिखकर आदेश को पालन करवाने की बात कही गई है.
प्रतिबंध लगाने के बाद छोटे जानवरों को रोकने के लिए साधारण रस्सी का प्रयोग करने की बात की गई है.
इस प्रतिबंध के बावजूद जो भी किसान प्लेट या कंटीले तारों का प्रयोग खेतों में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.
ऐसे कंटीले और ब्लेड तारों का उपयोग करने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई होगी.
यूपी में अन्ना जानवरों की समस्या बहुत बड़ी है.
किसानों की खबर फसल ये जानवर बर्बाद कर देते हैं. ऐसे में किसान ऐसे तारों का इस्तेमाल कर इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं.
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