Uttar Pradesh News: गाजीपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश दुर्गेश पांडे का ट्रासंफर होने के कारण माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) पर गैंगस्टर के मामले में शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी. वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त हो गई. बता दें कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के ऊपर गाजीपुर की स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर का एक मामला साल 2010 से लंबित है, जिसमें शनिवार को बहस होनी थी.
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न्यायाधीश का हुआ स्थानांतरण
बता दें कि मुख्तार पर साल 2009 में करंडा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. इस केस में गैंग चार्ट में कपिल सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला शामिल है. पिछले 17 मई को मीर हसन पर हमले के मामले में मुख्तार अंसारी दोषमुक्त हो चुका है, जबकि साल 2010 में कपिल देव सिंह हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है. 27 जुलाई को विद्वान न्यायाधीश दुर्गेश पांडे ने मुख्तार अंसारी पक्ष को मौका देते हुए 4 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायाधीश दुर्गेश पांडे का ट्रासंफर होने के कारण ये सुनवाई नहीं हो सकी.
मुख्तार अंसारी के मामले में नहीं हुई सुनवाई
एमपी – एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश पांडे का स्थानांतरण कानपुर देहात हो जाने के कारण मुख्तार अंसारी केस का फाइल सिविल जज सीनियर डिवीजन अरविंद मिश्र की अदालत में स्थानांतरित हो गया. चूंकि शनिवार को उनका पहला दिन था इसलिए आज बहस नहीं हुई. न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने आगामी 8 अगस्त की तारीख मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में नियत की है. जिसमें उनके वकील मौखिक बहस करेंगे.
इस बात की पुष्टि खुद मुख्तार अंसारी पक्ष के वकील लियाकत अली ने बताया कि, ‘मामले की सुनवाई की 8 अगस्त को तारीख पड़ी है और हम लोग उक्त तारीख पर उपस्थित होकर बहस करेंगे.’
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है. साल 2010 में गाजीपुर के करंडा थाने में क्राइम नंबर 482/ 2010 पर तत्कालीन इंस्पेक्टर की तरफ से मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था. गैंगस्टर के इस केस में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में साल 2009 में हुई कपिल सिंह हत्याकांड और साल 2009 में ही मीर हसन पर जानलेवा हमले के केस को शामिल किया गया था. अब इन्हीं 2 मुकदमों के आधार पर मुख्तार अंसारी पर दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के केस 8 अगस्त को सुनवाई होगी.
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