उत्तर प्रदेश में अगर किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है, तो ऐसे में उसे क्या करना होगा?

UP News: उत्तर प्रदेश में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) खो गया है या चोरी हो गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. परिवहन विभाग की ओर से डुप्लीकेट लाइसेंस (Duplicate DL) बनवाने की सुविधा दी जाती है.

यूपी तक

28 Feb 2025 (अपडेटेड: 28 Feb 2025, 10:36 AM)

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UP News: उत्तर प्रदेश में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) खो गया है या चोरी हो गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. परिवहन विभाग की ओर से डुप्लीकेट लाइसेंस (Duplicate DL) बनवाने की सुविधा दी जाती है. हालांकि, इसके लिए कुछ जरूरी कागजात, शुल्क और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होता है. इस खबर में हम आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया बताएंगे, जिससे आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

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डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज


डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:

  • FIR या पुलिस शिकायत की कॉपी – अगर लाइसेंस चोरी हुआ है तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी होगी.
  • लाइसेंस नंबर और अन्य डिटेल्स – यदि आपके पास पुराना लाइसेंस नंबर या उसकी कॉपी है तो इसे साथ रखें.
  • पहचान पत्र (ID Proof) – आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड आदि.
  • पते का प्रमाण (Address Proof) – राशन कार्ड, बिजली बिल, पासपोर्ट आदि.
  • पासपोर्ट साइज फोटो – 2-3 हालिया फोटो लगेंगी.
  • स्व-घोषणा पत्र (Affidavit) – कुछ मामलों में एक एफिडेविट देना होता है कि आपका DL खो गया है और आप डुप्लीकेट की मांग कर रहे हैं.
  • आरटीओ फॉर्म (Form LLD) – यह फॉर्म डुप्लीकेट DL के लिए आवश्यक है, जिसे आरटीओ कार्यालय या ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (Parivahan Portal से Apply करें)

अब डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए परिवहन विभाग ने ऑनलाइन सुविधा दी है. इसके लिए आप परिवहन पोर्टल (https://parivahan.gov.in/) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया:

  • परिवहन पोर्टल (Parivahan.gov.in) पर जाएं.
  • "Online Services" सेक्शन में "Driving License Related Services" पर क्लिक करें.
  • अपने राज्य (Uttar Pradesh) को चुनें.
  • "Apply for Duplicate DL" ऑप्शन को चुनें.
  • लाइसेंस नंबर और अन्य डिटेल्स भरें.
  • जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
  • ऑनलाइन फीस जमा करें.
  • आवेदन सबमिट करने के बाद Acknowledgment Receipt डाउनलोड करें.
  • अब आपको आरटीओ ऑफिस विजिट करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे.
  • इसके बाद आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कुछ दिनों में आपके पते पर पोस्ट के जरिए भेज दिया जाएगा.
  • ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया (आरटीओ ऑफिस जाकर अप्लाई करें)
  • अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, तो आरटीओ ऑफिस जाकर भी आवेदन कर सकते हैं.
  • निकटतम RTO ऑफिस जाएं.
  • FIR और जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म LLD भरें.
  • सभी दस्तावेज और फॉर्म जमा करें.
  • निर्धारित फीस (₹200-₹500) जमा करें.
  • सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको Acknowledgment Receipt मिलेगी.
  • कुछ दिनों बाद डुप्लीकेट लाइसेंस आपके पते पर डाक से भेज दिया जाएगा.
  • डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस कितनी लगेगी?
  • डुप्लीकेट DL के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा ₹200 से ₹500 तक की फीस ली जाती है. अगर आप स्मार्ट कार्ड DL चाहते हैं, तो आपको अतिरिक्त ₹200-₹300 देने पड़ सकते हैं.

डुप्लीकेट DL से जुड़े कुछ अहम सवाल (FAQs)


1. क्या बिना FIR के डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है?
हाँ, अगर लाइसेंस सिर्फ खो गया है और चोरी नहीं हुआ, तो आप एफिडेविट (Affidavit) देकर भी आवेदन कर सकते हैं.

2. कितने दिनों में डुप्लीकेट लाइसेंस मिल जाता है?
आम तौर पर 7 से 15 दिनों के अंदर डुप्लीकेट DL डाक से आपके घर पहुंच जाता है.

3. क्या डुप्लीकेट DL के लिए मेडिकल टेस्ट देना होगा?
नहीं, अगर आप सिर्फ डुप्लीकेट DL बनवा रहे हैं, तो मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होती.

4. क्या डुप्लीकेट लाइसेंस की वैधता (Validity) वही होगी?
हाँ, नया DL पुराने DL की बची हुई वैधता (Validity) तक ही वैध रहेगा.

5. अगर DL नंबर नहीं पता हो तो क्या करें?
आप परिवहन पोर्टल (Parivahan.gov.in) पर जाकर DL Number Retrieve कर सकते हैं या नजदीकी RTO में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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