UP News: संभल हिंसा के आरोपी और जामा मस्जिद के सदर जफर अली एक बार फिर फस गए हैं. दरअसल हाल ही में जफर अली को कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसके बाद वह जेल से बाहर आए थे. जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह का जुलूस उनके समर्थकों ने निकाला, उससे सभी हैरान रह गए.
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दरअसल 1 अगस्त के दिन जफर अली जेल से रिहा हुए. इसके बाद वह कार का सनरूफ खोलकर खड़े हो गए और फिर काफिले के साथ उनका जुलूस निकाला गया. वह जुलूस के साथ ही संभल पहुंचे. इस दौरान सड़कों पर जमकर नारेबाजी की गई और आतिशबाजी की गई. अब पुलिस ने इस मामले में सख्त एक्शन लिया है.
पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
बता दें कि संभल पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. इसी के साथ पुलिस ने 50 से 60 अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने इन सभी को निषेधाज्ञा उल्लंघन का आरोपी बनाया है.
जुलूस में धार्मिक नारे भी लगे
बता दें कि जुलूस में धार्मिक नारे भी लगे थे. संभल हिंसा के आरोपी जफर अली को संभल का शेर बताते हुए भी नारेबाजी की गई थी. ये रोड शो बिना पुलिस की अनुमति के निकाला गया था. रोड शो में भारी संख्या में गाड़ियां शामिल थीं.
दरअसल सावन का महीना चल रहा था. ऐसे में संभल प्रशासन ने सावन माह और आने वाले त्योहारों को देखते हुए BNS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी. अब इसी मामले को लेकर जफर अली और उनके समर्थक फंस गए हैं.
आपको ये भी बता दें कि पुलिस रोड शो की वीडियो-फोटो से अन्य लोगों की भी पहचान कर रही है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
संभल हिंसा के आरोपी हैं जफर अली
24 नवंबर 2024 के दिन संभल की जामा मस्जिद के एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान मस्जिद के पश्चिमी हिस्से में भयंकर हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा के दौरान 4 युवकों की भी मौत हो गई थी. इस दौरान पुलिस पर भी फायरिंग हुई थी और हिंसा में 29 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे.
पुलिस ने संभाल हिंसा के मामले में 12 केस दर्ज किए थे. समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे सोहेल इकबाल को भी आरोपी बनाया गया था. हिंसा की जांच के लिए SIT गठित की गई थी. 23 मार्च 2025 को SIT ने जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली पूछताछ के लिए संभल कोतवाली बुलाया था.
करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद जफर अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया था. अब हाईकोर्ट से जफर अली को जमानत मिली थी. फिर पुलिस ने जफर अली के खिलाफ 2 धाराएं और बढ़ा दी थीं, जिसके बाद संभल की चंदौसी स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट से भी जफर अली को बेल मिल गई थी.
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