गाजियाबाद: नवरात्रि के दौरान खुले में मांस बेचने पर रोक, इन शर्तों के साथ हो सकेगी बिक्री
गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा ने शनिवार को कहा कि नवरात्रि के दौरान महानगर में खुले में मांस की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.…
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गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा ने शनिवार को कहा कि नवरात्रि के दौरान महानगर में खुले में मांस की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.
महापौर ने ‘भाषा’ को बताया,
”नवरात्रि के दौरान खुले में मांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. विक्रेता मांस को ढककर उसे बेच सकेंगे, मगर मंदिरों के पास और उन गलियों में भी मांस की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी जहां मंदिर स्थित हैं. हम यहां किसी को लाभ या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हैं. ये नियम हर साल लागू होते हैं.”
आशा शर्मा
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इसके अलावा महापौर आशा शर्मा ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी मिथलेश कुमार सिंह को लिखे पत्र में कहा है, “…नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है, इसलिए शहर के सभी मंदिरों में साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए.”
गौरतलब है कि चैत्र नवरात्रि शनिवार को शुरू होकर आगामी 10 अप्रैल तक चलेंगे.
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इस बीच, गाजियाबाद के जिलाधिकारी आरके सिंह ने बताया कि सिर्फ लाइसेंसधारक मांस विक्रेता ही साफ-सफाई के सभी नियमों का अनुपालन करते हुए अपनी ढकी हुई दुकानों में मांस बेच सकेंगे.कोई भी विक्रेता जानवरों का अपशिष्ट खुले में नहीं फेंकेगा.
उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मांस की दुकानों के आसपास साफ-सफाई सुनिश्चित करेंगे.
वहीं, दूसरी तरफ लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लोनी में कट्टी घर, मांस की दुकानें और मांसाहारी होटलों को तत्काल बंद कराने के संबंध में उपजिलाधिकारी को पत्र लिखा है.
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एसडीएम को लिखे पत्र में विधायक ने कहा है, “अवैध कट्टी घर, मांस की दुकानों को सीज/ ढहाकर, संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का कष्ट करें, जिससे लोनी को सुंदर और दुर्गंध मुक्त किया जा सके. कार्रवाई को तीन कार्यदिवस में अवगत कराने का कष्ट करें.”
(भाषा के इनपुट्स के साथ)
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