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मंत्री सचान शस्त्र अधिनियम के मामले में दोषी करार, ‘जमानत मुचलका भरे बिना अदालत से निकले’

कानपुर की एक अदालत ने शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान को शस्त्र अधिनियम के तीन दशक से अधिक पुराने मामले में…

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कानपुर की एक अदालत ने शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान को शस्त्र अधिनियम के तीन दशक से अधिक पुराने मामले में दोषी ठहराया, जिसके बाद विधायक ‘‘जमानत मुचलका’’ भरे बिना अदालत कक्ष से ‘‘गायब’’ हो गए. मंत्री ने हालांकि, अदालत से गायब होने के आरोपों का खंडन किया है. उनका दावा है कि ‘‘मामला अंतिम फैसले के लिए सूचीबद्ध नहीं था.’’