रेप के मामले में BSP सांसद अतुल राय बाइज्जत बरी, वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

कुमार अभिषेक

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उत्तर प्रदेश में घोसी से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अतुल राय को रेप के मामले में शनिवार को वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया. आपको बता दें इस मामले 1 मई 2019 को लंका थाने में अतुल राय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

यहां जानें पूरा मामला

आपको बता दें कि युवती ने 2019 में अतुल राय पर रेप का आरोप लगाते हुए वाराणसी के लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़िता का आरोप था कि अतुल राय ने अपने लंका स्थित फ्लैट पर उसका रेप किया और वीडियो भी बना लिया.

बाद में पीड़िता और उसके साथी ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सामने फेसबुक पर लाइव आने के बाद आत्मदाह करने की कोशिश की थी. घटना के बाद पीड़िता के साथी की 21 अगस्त 2021 जबकि उसकी 24 अगस्त को इलाज के दौरान मौत हो गई थी. फेसबुक लाइव के दौरान महिला ने कहा था कि पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और अन्य लोग आरोपी का साथ दे रहे हैं.

पीड़िता ने अपनी जान को खतरा बताते हुए मार्च में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर रेप केस की सुनवाई प्रयागराज से दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था. अगस्त में, वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने आरोपी सांसद के भाई की ओर से दर्ज कराई गई फर्जीवाड़े की शिकायत के आधार पर युवती के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी किया था. इस मामले में वाराणसी के दो पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है.

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