सुल्तानपुर: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई 26 जून तक टली, अमित शाह पर की थी टिप्पणी

महेश शर्मा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एमपी/एमएलए अदालत में मंगलवार को सुनवाई होनी थी. . मगर न्यायाधीश के अवकाश पर रहने और ज्येष्ठ माह का अंतिम मंगलवार होने पर अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने के कारण इस मामले में सुनवाई टल गई.

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एमपी/एमएलए अदालत में मंगलवार को सुनवाई होनी थी. मगर न्यायाधीश के अवकाश पर रहने और ज्येष्ठ माह का अंतिम मंगलवार होने पर अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने के कारण इस मामले में सुनवाई टल गई. मानहानि से जुड़े इस मामले में अब 26 जून को सुनवाई होनी है. बता दें कि यह केस सुल्तानपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहा है, जिसमें राहुल गांधी जमानत पर चल रहे हैं.

क्या है ये मामला?

आपको बता दें कि यह मामला करीब साढ़े 5 साल पुराना है. दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और वर्तमान में देश के गृहमंत्री अमित शाह पर एक आपत्तिजनक बयान दिया था. इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने एमपी/एमएलए कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद कोर्ट ने इसे स्वीकार कर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था.

 

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इस मामले में बीती 20 फरवरी को राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी. बीजेपी नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय की मानें तो आज मामले में सुनवाई होनी थी, पत्रावली बयान मुलजिम में लगी हुई है. मगर अधिवक्ताओं के हड़ताल और जज के अवकाश के चलते इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी. अब आगामी 26 जून को इस केस में सुनवाई होगी.

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