बृजभूषण सिंह के खिलाफ पुलिस की चार्जशीट में ये आरोप, गिरफ्तारी नहीं होने की वजह भी पता चली

अरविंद ओझा

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बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने नहीं किया ‘क्लोजर रिपोर्ट’ का विरोध
बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने नहीं किया ‘क्लोजर रिपोर्ट’ का विरोध
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बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के मामले में पुलिस चार्जशीट लेकर कोर्ट पहुंची है. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को पुलिस चार्जशीट में बड़ी राहत मिली है. मिली जानकारी के मुताबिक, नाबालिग पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों पर पुलिस को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. पुलिस चार्जशीट की मानें तो पुलिस को जांच के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं मिला है. बता दें कि महिला पहलवानों समेत नाबालिग पहलवान ने भी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था. मगर चार्जशीट में पुलिस ने अन्य 6 महिलाओं के आरोपों पर बृजभूषण के खिलाफ 3 धाराओं में आरोप तय भी किए हैं.

नाबालिग बयान से पलटी

सूत्रों के मुताबिक, नाबालिग ने बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए यौन शोषण के आरोप पहले ही वापस ले लिए हैं. नाबालिग अपने बयानों से पलट गई है. बता दें कि इससे पहले नाबालिग ने कोर्ट के सामने यौन शोषण की बात कही थी. मगर बाद में उसने अपना बयान बदल दिया. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दूसरे बयान में नाबालिग ने यौन शोषण का आरोप वापस लेते हुए कहा है की उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था और उसने बहुत मेहनत की थी. वह तनाव में थी इसलिए उसने गुस्से में यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था.

पॉक्सो एक्ट वापस लेने की सिफारिश

मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट को वापस लेने की सिफारिश की है. पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पॉक्सों एक्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर से पॉक्सों एक्ट हटा दिया जाए.

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तीन धाराओं में आरोप भी तय

बता दें कि 6 महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर चार्जशीट फाइल हुई है. इसमें तीन धाराओं पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं. बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा IPC की धारा 354A, IPC की धारा 354 और धारा 354 D के तहत आरोप तय किए गए हैं. आपको ये भी बता दें कि इन तीनों धाराओं में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है. अर्नेश कुमार बनाम बिहार सरकार के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ऐसे मामलों में ऑटोमेटिक आरोपी की गिरफ्तारी से बचना चाहिए.

क्या है IPC धारा- 354A

भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर IPC धारा- 354A में आरोप तय किए गए हैं. आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 354A में महिला को अनुचित तरीके से छूना, उसे मारना, उसके अंगों को गलत तरीके से टच करना या उसे किसी भी तरह से शर्मिंदा करना आदि शामिल है.

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क्या है IPC की धारा 354

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत भी आरोप तय किए गए हैं. इस धारा में महिला की मर्यादा और मान सम्मान को क्षति पहुंचाना, इस संबंध में उसपर हमला करना और उसके साथ गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती करना शामिल है.

क्या है धारा 354 D

इस धारा में महिला का गलत इरादे से पीछा करना, किसी अन्य के लिए महिला का पीछा करना, या उसकी निगरानी करना आदि शामिल है. बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस धारा में भी आरोप तय किए गए हैं.

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एफआईआर रद्द करने के लिए भी 550 पेज की रिपोर्ट दाखिल

नाबालिग पहलवान के मामले में प्राथमिकी रद्द करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने 550 पेज की रिपोर्ट दाखिल की है. माना जा रहा है कि पुलिस चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है. अब बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तारी से राहत भी मिल सकती है.

मिली जानकारी के मुताबिक, बृजभूषण शरण सिंह के मामले में दिल्ली पुलिस ने करीब 1 हजार पन्नों से भी अधिक की चार्जशीट तैयार की है. दिल्ली पुलिस 1 हजार पन्नों की चार्जशीट लेकर कोर्ट पहुंची है. माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस जल्द ही चार्जशीट को कोर्ट में दायर कर सकती है. इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष को बड़ी राहत दी है.

ये है मामला

बता दें कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों ने बृजभूषण पर एक नाबालिग पहलवान समेत सात महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाया है. दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की हैं. पहली प्राथमिकी एक नाबालिग पहलवान के यौन शोषण के आरोपों के मद्देनजर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज की गई है. वहीं, दूसरी प्राथमिकी में शीलभंग करने संबंधी आरोप लगाए हैं.

(नलिनी शर्मा के इनपुट के साथ)

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