जेल में बंद आजम खान को भरना होगा 10000 रुपए का जुर्माना, ऐसी क्या गलती हो गई?

आमिर खान

रामपुर यतीमखाना प्रकरण में आजम खान को अदालत से जिरह का एक और मौका, ₹10,000 का हर्जाना। अगली सुनवाई 17 जनवरी 2025 को होगी.

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आजम खान
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर दर्ज रामपुर के यतीमखाना प्रकरण से संबंधित मामलों में अदालत की सुनवाई जारी है. यह मामला रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में विचाराधीन है. हाल ही में अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें आज़म खान को जिरह का दूसरा अवसर दिया गया है, लेकिन इसके लिए ₹10,000 का हर्जाना भी लगाया गया.

जिरह का अवसर कैसे समाप्त हुआ?

इस प्रकरण में, गवाहों से जिरह के लिए एक नियत तारीख निर्धारित की गई थी. उस दिन आजम खान के वकील अदालत में अनुपस्थित रहे जिसके कारण उनका जिरह का अवसर खत्म कर दिया गया था. इसके बाद आजम खान के वकीलों द्वारा अदालत में रिकॉल एप्लीकेशन दायर कर दोबारा अवसर की मांग की गई.अदालत ने इस मांग को स्वीकार करते हुए ₹10,000 का हर्जाना लगाया और उन्हें जिरह के लिए एक और मौका दिया. बता दें कि आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं. 

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने ये बताया

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एमपी-एमएलए) सीमा राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 2019 में दर्ज किया गया था और इसमें गवाहियां चल रही थीं. विवेचक सुरजीत सिंह और जितेंद्र कुमार वर्मा ने अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए थे. हालांकि पिछली सुनवाई पर विपक्ष के वकील उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण उनकी जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया था. लेकिन अदालत ने अब रिकॉल एप्लीकेशन के आधार पर एक और अवसर दिया है. अगली सुनवाई 17 जनवरी 2025 को होगी.
 

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