UP: अब मर्जी के बिना नहीं लगेगी महिलाओं की नाइट शिफ्ट, सरकारी-प्राइवेट सबपर ये नियम लागू

शिल्पी सेन

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उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने लेकर बड़े फैसले लिए हैं.

सरकार के आदेश में कहा गया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा.

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इस अवधि में महिला अगर काम करने के इनकार करे, तो भी उसे काम से हटाया भी नहीं जा सकेगा.

यही नहीं, उपरोक्त घंटों के दौरान काम करने पर महिलाओं को उनके संबंधित संस्थान द्वारा मुफ्त परिवहन और भोजन समेत अन्य सुविधाएं देनी होंगी.

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ये निमय सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होंगे. यूपी सरकार ने इन निर्देशों को सभी जिलों में लागू करने के आदेश दिए है.

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