UP: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फर्जी डिग्री मामले में कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

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यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कथित फर्जी डिग्री मामले में प्रयागराज की एसीजेएम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

एसीजेएम नम्रता सिंह ने मामले में प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था.

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उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की हिन्दी साहित्य सम्मेलन की डिग्री और हाईस्कूल की फर्जी सर्टिफिकेट पर पेट्रोल पंप हासिल करने के मामले में कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था.

RTI एक्टिविस्ट और वरिष्ठ भाजपा नेता दिवाकर त्रिपाठी की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

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केशव प्रसाद मौर्य पर आरोप कि उन्होंने फर्जी डिग्री लगाकर 5 अलग-अलग चुनाव लड़े हैं.

केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी डिग्री के आधार पर ही पेट्रोल पंप भी हासिल करने का आरोप है.

(इनपुट्स- अभिषेक मिश्रा)

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