ज्ञानवापी: नई याचिका मंजूर, हिंदुओं को पूजा की अनुमति दिए जाने की मांग, बुधवार को सुनवाई

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वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में दाखिल किए गए दूसरे वाद यानी मुकदमे को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया गया है. मुकदमे की सुनवाई 25 मई, बुधवार को दोपहर 2 बजे वाराणसी की सिविल कोर्ट में होगी.

सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी. सिविल जज सीनियर डिविजन ने अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की अपील को मंजूर किया है.

यह नया वाद भगवान आदि विशेश्वर विराजमान की तरफ से दाखिल किया गया है. विश्व वैदिक सनातन संस्थान के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह बिसेन ने भगवान विश्वेश्वर विराजमान की वाद मित्र के रुप में मुकदमा दाखिल किया है.

इस वाद में ज्ञानवापी परिसर में भगवान विश्वेश्वर के स्थान पर हिंदुओं को पूजा की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है. इसके साथ ही मस्जिद के गुंबद के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किए जाने की भी मांग की गई है.

यह वाद राखी सिंह और चार अन्य महिलाओं की तरफ से दाखिल किए गए मुकदमे से अलग है. यह वाद राखी सिंह के साथ की 4 महिलाओं द्वारा अलग गुट बनाए जाने के बाद दाखिल किया गया है.

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बता दें कि मंगलवार को शृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले को लेकर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 26 मई तय की.

शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि यह मुकदमा चलाने लायक है या नहीं, इस पर अदालत 26 मई को सुनवाई करेगी. इसके अलावा, जिला जज ने आयोग की ओर से दाखिल की गई सर्वे रिपोर्ट पर हिंदू और मुस्लिम पक्षों से 7 दिन के भीतर आपत्ति मांगी है.

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