काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद: कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करने का दिया आदेश

अभिषेक मिश्रा

ADVERTISEMENT

UPTAK
social share
google news

काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में वाराणसी स्थित सिविल कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करने आदेश दिया है. सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी ने ये आदेश सुनाया है. नियुक्त कमिश्नर 19 अप्रैल को मंदिर-मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी और दौरा करेंगे. इस दौरान कोर्ट ने मंदिर-मस्जिद परिसर में सुरक्षा बल तैनात करने का भी आदेश दिया है.

वाराणसी जिला कोर्ट ने सितंबर 2020 में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है. इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने परिसर के निरीक्षण, रडार अध्यन और वीडियोग्राफी के लिए कोर्ट से आदेश मांगा था.

विवादित मंदिर के पीछे पश्चिम के ध्वंसावशेष में मां श्रृंगार गौरी दर्शन को लेकर आपत्ति पर सुनवाई के बाद ये आदेश जारी हुआ है. श्रृंगार गौरी की ओर वीडियोग्राफी भी करने के भी आदेश दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

वादी के मुताबिक, पूजन अर्चन में पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवधान होता, जिसको निर्बाध करने के लिए याचिका दायर की गई थी. वहीं मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने इस फैसले पर अपनी आपत्ति दाखिल की है.

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद: हाई कोर्ट ने ASI सर्वे पर लगाई रोक, जानें पूरा विवाद

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT