अवैध डॉग ब्रिडिंग सेंटर संचालकों की खैर नहीं, वाराणसी नगर निगम चलाएगा फरवरी से अभियान

रोशन जायसवाल

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अब वाराणसी नगर निगम सीमा के अंतर्गत अवैध रूप से डॉग ब्रीडिंग सेंटर संचालकों की खैर नहीं है, क्योंकि वाराणसी नगर निगम का पशु चिकित्सा एवं कल्याण विभाग ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्यवाही करने का मन बना लिया है.

नगर निगम की तरफ से अगले माह फरवरी में अवैध डॉग ब्रीडिंग सेंटर पर अभियान शुरू किया जाएगा और इसको लेकर शासनादेश भी आ चुका है.

अगर आप बनारस के रहने वाले हैं और डॉग लवर के लिए आपने ब्रीडिंग सेंटर खोल रखा है, लेकिन ना तो उसका लाइसेंस या किसी प्रकार का परमिशन ले रखी है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. अब प्रदेश सरकार के नए नियम के मुताबिक आपको अपने डॉग ब्रीडिंग सेंटर के लिए बकायदे अनुमति लेकर संचालित करना पड़ेगा.

वाराणसी नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने यूपी तक से बातचीत में बताया कि वाराणसी नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले कुछ अवैध बिल्डिंग सेंटर का उन्होंने चिन्हांकन कर लिया है और नए शासनादेश के मुताबिक अब फरवरी माह में अभियान चलाकर अवैध डॉग ब्रीडिंग सेंटर पर कार्रवाई भी की जाएगी.

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उन्होंने आगे बताया कि इसकी अनुमति के लिए पशुपालन विभाग में आवेदन करना पड़ेगा और सारे नियम और मापदंड का पालन भी करना पड़ेगा. इसके लिए ब्रीडिंग सेंटर में कमरों के अलावा उनका आकार-प्रकार और अनुभवी लोग के साथ ही अन्य बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा.

अवैध ब्रीडिंग सेंटर पर कार्रवाई के पीछे उन्होंने वजह बताई थी. अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो डॉग के साथ क्रूरता वाली शिकायतें सामने आती हैं. इसलिए अवैध रूप से डॉग ब्रीडिंग सेंटर का संचालन नहीं होना चाहिए.

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पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि इसके साथ ही साथ उनका विभाग ऐसे डॉग लवर को भी प्रोत्साहित कर रहा है जो स्ट्रीट डॉग को गोद ले रहे हैं. गोद लिए हुए स्ट्रीट डॉग की दवाई, वैक्सीनेशन और बंध्याकरण का काम उनका विभाग निशुल्क कर रहा है.

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