बाबरी के लिए लड़ने वाले इकबाल अंसारी ने ज्ञानवापी पर कह दी बड़ी बात, हाईकोर्ट के फैसले पर दिया रिएक्शन
वाराणसी जिला अदालत ने भी इस मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ ही मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था. वहीं कोर्ट के इस फैसले पर बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने बड़ा बयान दिया है.
ADVERTISEMENT
Uttar Pradesh News : ज्ञानवापी के व्यासजी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है. इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने भी इस मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ ही मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था. वहीं कोर्ट के इस फैसले पर बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने बड़ा बयान दिया है.
इकबाल अंसारी ने कही ये बात
ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने कहा कि, सरका'र किसी की भी हो, कानून सबके लिए समान है. अदालत के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए.' बता दें कि सोमवार को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच से फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने पूजा करने की अनुमति दे दी है. मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
जारी रहेगी पूजा
कोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था. हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सी एस वैद्यनाथन व विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी. वहीं ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ज्यादा जानकारी देते हुए कहा, "आज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेश की पहली अपील को खारिज कर दिया है जो 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी. आदेश का प्रभाव यह है कि ज्ञानवापी परिसर के 'व्यास तहखाना' में चल रही पूजा जारी रहेगी. अगर अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी कैविएट दाखिल करेंगे."
यह भी पढ़ें...
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT