आगरा के जिलाधिकारी पर बैठक में BDO ने बोला हमला, दी जान से मारने की धमकी! ये थी वजह

अरविंद शर्मा

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Agra News: उत्तर प्रदेश में आगरा के जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी पर एक बैठक के दौरान उनके ही एक अधिकारी ने हमला बोल दिया. बता दें कि खंड विकास अधिकारी (BDO) अनिरुद्ध सिंह चौहान पर जिलाधिकारी के साथ मारपीट की कोशिश और अभद्रता का आरोप लगा है. मिली जानकारी के अनुसार, मीटिंग में अनिरुद्ध सिंह चौहान ने जिलाधिकारी पर शारीरिक हमला कर हाथापाई करने का प्रयास किया. आरोप है कि इस दौरान अनिरुद्ध सिंह चौहान ने जिलाधिकारी के साथ गाली गलौच की. बैठक में खंड विकास अधिकारी ने सबके सामने कथित तौर पर जिलाधिकारी को जान से मरने की भी धमकी दे डाली. मामले में पुलिस ने एफआईर दर्ज कर ली है.

क्या है मामला

मिली जानकारी के मुताबिक, आगरा के जिलाधिकारी आगरा शासन की प्राथमिकता योजनाओं के बारे में कैंप कार्यालय में बैठक कर रहे थे. बैठक शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर चल रही थी. बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह मौजूद थीं. इसके आलावा बैठक में खंड विकास अधिकारी अकोला सुष्मिता यादव,  खंड विकास अधिकारी एत्मादपुर व खंडोली अमित कुमार, खंड विकास अधिकारी बिचपुरी नेहा सिंह, खंड विकास अधिकारी बरौली अहीर अनिरुद्ध सिंह चौहान, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) अकोला शैलेंद्र सिंह सोलंकी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) खंडोली पंकज कुमार मौजूद थे. 

जिलाधिकारी आगरा सभी अधिकारियों से क्षेत्र की समस्या और विकास कार्यों के बारे में जानकारी ले रहे थे. साथ ही कार्यों को दुरुस्त करने अथवा गति प्रदान करने के संबंध में जरूरी निर्देश भी दे रहे थे. सभी अधिकारी बारी-बारी से अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दे रहे थे. इसी क्रम में खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान का नंबर आया. अनिरुद्ध सिंह चौहान ने अपने विकासखंड में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी.

 

 

खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान से क्षेत्र में विकास कार्यों के धीमी गति के बारे में पूछा गया. जिलाधिकारी के इस सवाल से खंड विकास अधिकारी तिलमिला गए. इसके बाद उत्तेजित होकर अनिरुद्ध सिंह चौहान ने जिलाधिकारी से अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया. बैठक में मौजूद सभी अधिकारी खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान के व्यवहार को देख कर दंग रह गए. सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) खंदौली ने घटना को लेकर रकाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. रकाबगंज पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 504, 506, और 332 में एफआईआर दर्ज की है.
 

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