आखिर क्यों बंद हुआ था अमेठी का संजय गांधी अस्पताल जो अब कोर्ट के आदेश पर फिर खुलेगा?

अभिषेक मिश्रा

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Amethi Sanjay Gandhi Hospital News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगा दी. न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने कहा कि अस्पताल के खिलाफ जांच जारी रहेगी. पीठ ने राज्य को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को भी कहा. कोर्ट के इस निर्णय के बाद से अस्पताल के कर्मचारियों सहित कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं.

कोर्ट द्वारा स्टे लगाने पर पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “संजय गांधी हॉस्पिटल के लाइसेंस निलंबन पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. मैं अमेठी की जनता और अस्पताल के सैकड़ों कर्मचारियों को उनकी इस संघर्षमय विजय पर बहुत-बहुत बधाई देता हूं. आपका अपना संजय गांधी हॉस्पिटल वर्षों-वर्षों तक जनसेवा को समर्पित रहे यही मेरी आप सभी को शुभकामना है.”

क्यों बंद किया गया था ये अस्पताल?

गौरतलब है कि ऑपरेशन के बाद दिव्या शुक्ला (22) नामक एक मरीज की मौत के अगले दिन 17 सितंबर को इस अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था और उसकी सेवाएं बंद कर दी गई थीं. संजय गांधी अस्पताल का संचालन दिल्ली स्थित संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट करता है. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं तथा पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा उसके सदस्य हैं.

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दिव्या शुक्ला को 14 सितंबर को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसके पति ने दावा किया कि ऑपरेशन के दौरान उसे एनेस्थीसिया की अधिक मात्रा दी गई थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई. इसके पहले 16 सितंबर की देर शाम परिजनों ने दिव्या के शव को अस्पताल के मुख्य द्वार पर रखकर देर रात तक प्रदर्शन किया. पुलिस प्रशासन ने दिव्या के परिजनों की तहरीर पर संजय गांधी अस्पताल के सीईओ अवधेश शर्मा, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्दीकी, जनरल सर्जन मोहम्मद रजा और फिजिशियन डॉक्टर शुभम द्विवेदी के खिलाफ मुंशीगंज थाने में गैर इरादतन हत्या के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था.

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया था, जिसके बाद अस्पताल का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया था. स्वास्थ्य विभाग ने अमेठी के मुंशीगंज इलाके में संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया और ओपीडी और आपातकालीन सेवाएं बंद कर दीं।

कब से खुलेगा अस्पताल?

यह पूछे जाने पर कि अदालत के आदेश के बाद अस्पताल कब काम करना शुरू करेगा, संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के प्रशासक मनोज मट्टो ने कहा कि अदालत का आदेश मिलने के बाद, इसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया जाएगा और सीएमओ के आदेश के अनुसार अस्पताल का कामकाज फिर से शुरू होगा. मट्टो ने कहा कि वह चाहेंगे कि अस्पताल बृहस्पतिवार से काम करना शुरू कर दे.

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