आजम खान के बेटे अब्दुल्ला और 8 अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला हुआ दर्ज, जानें डिटेल्स

आमिर खान

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Rampur News: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और आठ अन्य लोगों के खिलाफ आवासीय गतिविधियों के लिए कोसी नदी के बाढ़ क्षेत्र की जमीन की संरचना को कथित तौर पर बदलने के लिए रामपुर के नगर कोतवाली में धोखाधड़ी, साजिश व सार्वजनिक संपत्ति की क्षति आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. एक अधिकारी ने बताया कि कोसी नदी के डूब क्षेत्र की जमीन पर अवैध रूप से भूखंड आवंटित करने और भूमि की संरचना को बदलकर पर्यावरण का नुकसान करने के आरोप में लेखपाल संजय गंगवार की तहरीर पर यह मामला दर्ज किया गया है.

रामपुर सदर के उप संभागीय अधिकारी (एसडीएम) जगमोहन गुप्ता ने बताया, “हमें कोसी नदी के बाढ़ क्षेत्र की प्रकृति में अवैध तरीके से परिवर्तन करने के संबंध में रामपुर सदर के विधायक आकाश सक्सेना से शिकायत मिली थी.” एसडीएम ने कहा, “हमने मामले की प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.”

शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), और 120 बी (आपराधिक साजिश) तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत अब्दुल्ला आजम और आठ अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. पिछले साल फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में रखा गया है, जबकि उनके पिता सीतापुर और मां रामपुर की जेल में बंद हैं.

(भाषा के इनपुट्स के साथ)

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