मैं तो शिया हूं... इलाहाबाद हाई कोर्ट में बस इसी बात पर ट्रिपल तलाक केस में शाहिद रजा को मिल गई फौरी राहत, समझिए
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन तलाक के एक मामले में आरोपी शाहिद रजा और दो अन्य लोगों के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में दूसरी पार्टी को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसंबर 2025 तय की है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन तलाक के एक मामले में आरोपी शाहिद रजा और दो अन्य लोगों के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में दूसरी पार्टी को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसंबर 2025 तय की है.

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दरअसल साल 2024 में अमरोहा जिले के नौगांवा सादात थाने में शाहिद रजा और दो अन्य के खिलाफ तीन तलाक का मामला दर्ज किया गया था. आरोप था कि शाहिद ने अपनी पत्नी को एक साथ तीन तलाक दे दिया.

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इस मामले में शाहिद रजा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ चल रही सभी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की.

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याचिका में कहा गया कि आरोपी शिया समुदाय से हैं जो तीन तलाक या 'तलाक-ए-बिद्दत' को नहीं मानते. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत यह प्रथा केवल सुन्नी मुसलमानों में प्रचलित है.

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जस्टिस विक्रम डी चौहान ने इस मामले को गंभीरता से लिया. कोर्ट ने कहा कि यह मामला विचार करने योग्य है. इसलिए दूसरी पार्टी को नोटिस जारी किया जाए.

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कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तक आरोपियों के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है.