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हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर एक हुआ गाजियाबाद का कपल, 14 महीने की जुदाई के बाद मिले सोनिका-अकबर

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Ghaziabad News: गाजियाबाद की 26 वर्षीय सोनिका चौहान और अकबर खान से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बालिग व्यक्ति के जीवनसाथी चुनने के अधिकार को माना और सोनिका को अपने पति के साथ रहने की अनुमति दी.

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Ghaziabad News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम की रहने वाली 26 साल की सोनिका चौहान को पति अकबर खान के साथ रहने की इजाजत दे दी है. न्यायमूर्ति संदीप जैन की अदालत ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने माना कि एक बालिग व्यक्ति को आर्टिकल 21 के तहत अपना जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार है. यह मामला मई 2025 का है, जब सोनिका के पिता ने इंदिरापुरम थाने में अकबर के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद अकबर की गिरफ्तारी हुई और उसकी दुकान में तोड़फोड़ भी की गई थी.