मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया ये फैसला
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्ज़ी की खारिज कर दी है.
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद. (File Photo)
Mathura Shri krishna Janmabhoomi Shahi Eidgah Case : मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्ज़ी की खारिज कर दी है. फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बता दें कि यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है.









