लखनऊ: बिना नक्शा पास कराए बना लेवाना होटल, सील कर ध्वस्तीकरण की होगी कार्रवाई, आदेश जारी
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मदन मोहन मालवीय मार्ग पर स्थित चार मंजिला लेवाना होटल (Levana Hotel) में सोमवार सुबह भीषण…
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मदन मोहन मालवीय मार्ग पर स्थित चार मंजिला लेवाना होटल (Levana Hotel) में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई. आग लगने से दो महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम दस लोग घायल हो गए.
हादसे की जानकारी होने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने मंडलायुक्त रोशन जैकब और पुलिस आयुक्त एसबी शिरोडकर को आग लगने की घटना की जांच का काम सौंपा.
हादसे की जांच की जिम्मेदारी मिलने के बाद मंडलायुक्त रोशन जैकब ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद रोशन जैकब की तरफ से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि होटल के प्रथम तल पर घटना हुई है, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई.
अपनी रिपोर्ट में रोशन जैकब ने कहा कि प्रथमदृष्टया फायर escape प्रबंधन प्रणाली के अभाव और फसाड पर लोहे की ग्रिल के उपरांत भी फायर की अनापत्ति कैसे निर्गत की गई है, यह जांच का विषय है.
मंडलायुक्त रोशन जैकब ने बताया है कि होटल की स्वीकृत मानचित्र (नक्शा) की कोई कॉपी लखनऊ विकास प्राधिकरण को नहीं दी गई है.
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लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी द्वारा 26 मई 2022 को होटल को नोटिस भी दिया गया और उसका जवाब नहीं मिलने पर 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम के अंतर्गत अधिकारियों द्वारा नोटिस दिया गया है. मंडलायुक्त ने इस संबंध में तत्काल होटल को सील करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
आगे कहा गया है कि होटल का नक्शा पास हुए बिना होटल का संचालन कराने में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए. इसी तरह अन्य होटल, जिन्होंने अब तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है उनको सील करने की कार्रवाई की जाए.
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