गोण्डा में धारा 163 लागू: बिना अनुमति सभा, जुलूस और सोशल मीडिया गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण
Gonda News: गोण्डा प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 18 अप्रैल 2026 से धारा-163 लागू कर दी है. जिले में धरना, प्रदर्शन, हथियारों का प्रदर्शन और बिना अनुमति लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी.
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Gonda News: गोण्डा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने 18 अप्रैल 2026 से धारा-163 लागू कर दी है. इस आदेश के तहत जिले में कई प्रकार की गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.