नोएडा: महिला के साथ अभद्रता करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज

भूपेंद्र चौधरी

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नोएडा में महिला के साथ अभद्रता करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) को कोर्ट से झटका लगा है. सूरजपुर कोर्ट ने मंगलवार को त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. ऐसे में फिलहाल त्यागी को जेल में ही रहना होगा. जानकारी के मुताबिक, कोर्ट से IPC-354 (छेड़छाड़) के मामले में त्यागी की जमानत अर्जी खारिज हुई है.

वहीं, मंगलवार को सूरजपुर कोर्ट ने त्यागी के समर्थन में पीड़ित महिला के साथ बदसलूकी करने और उसे धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 6 लोगों को जमानत दी.

आरोपी श्रीकांत त्यागी के वकील सुशील भाटी का कहना है कि सभी के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किए थे, लेकिन वह उचित नहीं थे जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. वहीं सेक्शन 420 मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज हो गयी है, जबकि 354 सेक्शन के तहत जमानत लोअर कोर्ट से पहले खारिज हो गई थी, जिसके बाद हम सेशन कोर्ट में गए, जहां सुनवाई की तारीख नहीं मिली है.

गौरतलब है कि सेक्टर 93-बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में रहने वाली पीड़ित महिला के घर लोकेंद्र त्यागी, राहुल त्यागी, रवि पंडित, प्रिंस त्यागी, नितिन त्यागी, चर्चिल राणा सहित 10 से अधिक लोग पहुंचे थे. आरोप है कि इन लोगों ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाली महिला के साथ बदसलूकी की और उसे धमकाया था.

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इसके बाद पुलिस ने प्रिंस त्यागी ,नितिन त्यागी, रवि पंडित, राहुल, लोकेंद्र और चर्चिल राणा को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें मंगलवार को बेल मिल गई.

बता दें कि महिला ने सेक्टर-93बी में आवासीय सोसायटी में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए श्रीकांत त्यागी द्वारा कुछ पेड़ लगाने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद त्यागी ने महिला के साथ अभ्रद व्यवहार किया और उसे धक्का भी दिया था. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इसके बाद पुलिस ने त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

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