सिर्फ 1100 रुपये में आगरा की अटलपुरम टाउनशिप में मिलेगा प्लॉट लेने का मौका! सारी डिटेल यहां जान लीजिए
अपना घर बनाने या खरीदने का सपना हर किसी का होता है. ऐसे ही लोगों के लिए आगरा में अटलरपुरम टाउनशिप में प्लॉट खरीदने का शानदार मौका है. आगरा विकास प्राधिकरण की नई टाउनशिप 'अटलपुरम' में प्लॉट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
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अपना घर बनाने या खरीदने का सपना हर किसी का होता है. ऐसे ही लोगों के लिए आगरा में अटलरपुरम टाउनशिप में प्लॉट खरीदने का शानदार मौका है. आगरा विकास प्राधिकरण की नई टाउनशिप 'अटलपुरम' में प्लॉट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यह योजना सभी आय वर्ग के लोगों के लिए होगी.प्लॉट का आवंटन खुली लॉटरी के जरिए होगा.आवेदन केवल ऑनलाइन जनहित पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. आवेदन के साथ ₹1100 का शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा जो कि नॉन-रिफंडेबल होगा
बता दें कि अटलपुरम योजना में आवासीय प्लॉट की कीमत 29,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय कर दी गई है. वहीं सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि (सड़क, पार्क आदि) 4,250 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई है और वाणिज्यिक भूखंड की कीमत 59,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई है. एडीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद से अटलपुरम योजना के लिए कुल 154 आवेदन प्राप्त हुए थे. इनमें से 92 को मंजूरी दी जा चुकी है बाकि शेष 62 आवेदनों पर प्रक्रिया जारी है.
कैसे करना होगा प्लॉट के लिए आवेदन
बता दें कि अटलपुरम टाउनशिप ग्वालियर हाईवे पर ककुआ और भांडई क्षेत्र में कुल 138 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही है. पहले चरण में 46 हेक्टेयर भूमि पर तीन सेक्टर विकसित किए जाएंगे, जिनमें LIG (निम्न आय वर्ग), MIG (मध्यम आय वर्ग) और HIG (उच्च आय वर्ग) श्रेणियों के कुल 637 प्लॉट बिक्री के लिए रखे जाएंगे.
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आवेदन प्रक्रिया क्या है
- इच्छुक आवेदकों को केवल ADA के जनहित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
- आवेदन के साथ ₹1100 का शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा जो कि नॉन-रिफंडेबल होगा.
- आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, सांसद-विधायक, 50 वर्ष से अधिक आयु के सरकारी कर्मचारी, 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग) के लोगों को प्लॉट मूल्य का 5% राशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी.
- सामान्य वर्ग के लोगों को प्लॉट मूल्य का 10% राशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी.
- प्लॉट का आवंटन खुली लॉटरी प्रणाली के जरिए किया जाएगा. जिन आवेदकों का नाम लॉटरी में नहीं आएगा, उन्हें उनकी जमा की गई जमानत राशि वापस कर दी जाएगी.