सुल्तानपुर: नाबालिग से रेप के आरोप में दोषी को 10 साल की कैद

भाषा

ADVERTISEMENT

UPTAK
social share
google news

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक विशेष अदालत ने 10वीं कक्षा की छात्रा से रेप करने और उसका अश्लील वीडियो बनाने के मामले के आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

यौन उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) कानून संबंधी अदालत के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दोषी सूरज सरोज पर 51,000 रुपये जुर्माना भी लगाया.

शासकीय अधिवक्ता सी एल द्विवेदी ने बताया कि यह मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र का है. इस थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली अपनी 15 वर्षीय पुत्री के साथ 25 जनवरी, 2020 को हुए रेप के संबंध में संग्रामपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

आरोप के मुताबिक, घटना के दिन पीड़िता रोज की तरह पढ़ने गई थी, लेकिन जब वह घर लौट रही थी, तभी सरोज उसे जबरन एक मुर्गीपालन फार्म ले गया, जहां उसने किशारी का रेप किया.

शिकायत के अनुसार, सरोज ने अपने एक सहयोगी की मदद से अपने इस कृत्य का वीडियो भी बनाया और पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने इस घटना के बारे में किसी को जानकारी दी, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

पीड़िता की तबियत बिगड़ने के कारण वह 28 जनवरी, 2020 तक अस्पताल में भर्ती रही. पीड़िता को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसकी मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई.

इस शिकायत के आधार पर 29 जनवरी, 2020 को सरोज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया. इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए सरकारी वकील सी एल द्विवेदी ने सरोज के खिलाफ पांच गवाह और अन्य सबूत पेश किए.

पुलिस ने अभी तक उस आरोपी की पहचान नहीं की है, जिसने वीडियो बनाने में सरोज की मदद की थी.

ADVERTISEMENT

पुलिस का दावा, चुनाव में टिकट पाने के लिए हुई थी SP के पूर्व चेयरमैन फिरोज की हत्या

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT