प्रतापगढ़ में दो बालिकाओं के साथ रेप के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

भाषा

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प्रतापगढ़ जिले की एक स्‍थानीय अदालत ने सात और आठ वर्ष की दो बच्चियों के साथ रेप का दोष सिद्ध होने पर एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. व्यक्ति पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

अपर जिला शासकीय अधिवक्‍ता देवेश चंद्र त्रिपाठी ने रविवार को बताया कि जिला अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम ) पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी शैलेंद्र सिंह को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

अभियोजन के अनुसार थाना नगर कोतवाली में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 17 मई 2021 की शाम उसकी आठ वर्षीय बहन और पड़ोस की सात वर्षीय बालिका आम के बाग़ में खेल रही थी तभी शैलेन्द्र सिंह पहुंचा और दोनों बालिकाओं को बिस्कुट और दस रुपये का लालच देकर अपने घर ले गया और दोनों के साथ दुष्कर्म किया.

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