आईपीएस पाटीदार दोषी करार, अब दर्ज होगी FIR, डिटेल में जानिए इस पुलिस अफसर के सारे ‘गुनाह’

संतोष शर्मा

ADVERTISEMENT

UPTAK
social share
google news

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में साल 2020 में 6 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार विजिलेंस जांच में दोषी पाए गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, मणिलाल पाटीदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश को शासन ने मंजूरी दे दी है. आपको बता दें कि महोबा के कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के बाद से निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार फरार हैं. यूपी पुलिस ने मणिलाल पाटीदार पर 1 लाख रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है.

यहां जानें पूरा मामला

क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर अवैध वसूली का दबाव बनाने और रुपये न देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था और मुख्यमंत्री को शिकायती लेटर भेजा था. इस लेटर में तत्कालीन एसपी द्वारा हत्या कराए जाने की आशंका जताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई थी. इसके बाद 8 सितंबर 2020 को कारोबारी इंद्रकांत बघवा खोड़ा के पास अपनी कार में लहूलुहान हालत में मिले थे. गले में गोली लगने पर उन्हें कानपुर ले जाया गया था. जहां उनकी मौत हो गई थी.

एसआईटी ने जांच में मामला आत्महत्या का पाया था. थाना कबरई में तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार, बर्खास्त थानाध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव और दो व्यापारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया था. चार आरोपियों को पुलिस ने एक महीने के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया जबकि मुख्य आरोपी आईपीएस मणिलाल पाटीदार को एक साल बाद भी पुलिस टीमें नहीं खोज सकीं.

निलंबित एसपी पर एक लाख रुपये का इनाम है और उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है. मृतक कारोबारी के भाई रविकांत त्रिपाठी और अन्य परिजन एक साल बाद भी न्याय न मिलने से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

महोबा: बारात लेकर जा रहे दूल्हे को पुलिस ने बीच में किया अरेस्ट, किशोरी से रेप का है आरोप

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT