बांदा: 5 साल की मासूम के साथ रेप और हत्या के मामले में बुजुर्ग को फांसी की सजा
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 5 साल की मासूम से कथित तौर पर रेप और उसके बाद हत्या करने के जुर्म में कोर्ट ने…
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उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 5 साल की मासूम से कथित तौर पर रेप और उसके बाद हत्या करने के जुर्म में कोर्ट ने दोषी बुजुर्ग को फांसी की सजा सुनाई है. विशेष कोर्ट ने महज 28 दिन में इस केस में फैसला सुनाया है. दोषी मासूम का रिश्ते में चचेरा बाबा लगता है.
पीड़ित परिवार ने बताया कि हमें न्याय मिला है, हम कोर्ट के साथ पुलिस-प्रशासन का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं. ऐसी न्याय व्यवस्था लागू होनी चाहिए जिससे देश में घटनाओं पर विराम लग सके.
क्या था मामला
मामला मरका थाना क्षेत्र के एक गांव का है. जहां 18 अप्रैल 2021 को शाम को आरोपी एक 5 वर्षीय मासूम को बिस्किट देने के बहाने घर ले गया और उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. उसके बाद मासूम चीखती चिल्लाती रही. जिसके बाद बाबा ने उसका मर्डर कर दिया और भूसे के ढेर में छिपा दिया.
काफी देर तक मासूम नहीं दिखी. परिजनों ने खोजबीन शुरू की. अचानक जमीन पर खून के छींटे देख उनके होश उड़ गए. उन्होंने मासूम को खोजना शुरू किया, जिसके बाद मासूम का शव घर के भूसे के ढेर में पड़ा मिला. मामले में पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने आनन-फानन में रेप, मर्डर, पॉक्सो जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
इसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था और 25 नवंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया. आरोप पत्र दाखिल करने के बाद महज 28 दिनों में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही मामले में कोर्ट ने 2 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
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कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि अप्रैल माह में एक मासूम के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद केस दर्ज किया गया था. आरोपी पीड़ित परिवार का सगा भाई है और मासूम का रिश्ते में चचेरा बाबा लगता है. उसने घटना कर शव को भूसे के ढेर में छिपा दिया था, जिसके बाद परिजनों ने शव खोजा और पुलिस केस किया था.
उन्होंने आगे बताया कि मामला विशेष न्यायाधीश अनु. सक्सेना के कोर्ट में चल रहा था. 25 नवंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया. जिसके बाद 23 दिसम्बर को गिलटी होल्ड कर दी थी. यानी फैसला सुरक्षित कर दिया गया था. जिसके बाद 28 दिन बाद आज कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही 2 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की आधी राशि पीड़ित को दी जाएगी. हमने कोर्ट में 6 गवाह पेश किए थे.
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