बांदा: मासूम से रेप करने पर कोर्ट ने 24 दिनों में सुनाया फैसला, युवक को मिली 22 साल की सजा

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उत्तर प्रदेश में रेप के आरोपी को महज 24 दिन के अंदर कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है. बांदा में रेप आरोपी को 22 साल की सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. दरअसल, पिछले दिनों 4 वर्षीय एक मासूम के साथ युवक ने टॉफी देने के बहाने रेप को अंजाम दिया था. पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने युवक पर रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. इसके बाद पुलिस द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था।

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि यह पूरा मामला बांदा के नरैनी थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां बीते दिनों पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने घर के बाहर खेल रही 4 वर्षीय मासूम को अपने घर ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाया था. परिजनों द्वारा मासूम की खोजबीन करने पर पीड़िता परिजनों को अचेत अवस्था में मिली थी. पीड़िता के पिता ने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसकी तलाशी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई थीं और कुछ ही देर में आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था. पीड़ित के पिता ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी.

इसके बाद पुलिस द्वारा साक्ष्य पेश करने पर कोर्ट ने महज 24 दिन में युवक को 22 वर्ष की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

SP ऑफिस से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाले युवक के खिलाफ 376 (A) (B) के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. वहीं, मामले की विवेचना SHO मनोज कुमार द्वारा की गई थी.

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