लखीमपुर खीरी हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बेल, आशीष मिश्रा को फिर जाना होगा जेल

संजय शर्मा

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली आशीष मिश्रा की जमानत के आदेश को रद्द कर दिया. आशीष मिश्रा को फिर जेल जाना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक हफ्ते में समर्पण करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा. पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं गई. हाईकोर्ट ने अपने न्यायक्षेत्र का अतिक्रमण किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर नए सिरे से विचार करे.

पीड़ित पक्षकारो के वकील दुष्यंत दवे ने आग्रह किया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट कहे कि इस बार किसी अन्य पीठ के सामने ये मामला जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा आदेश पारित करना उचित नहीं होगा. हमें यकीन है कि वही जज दोबारा इस मामले को सुनना भी नहीं चाहेंगे.

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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने का अनुरोध करने की किसानों की याचिका पर चार अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 16 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार और आशीष मिश्रा से जवाब मांगा था. पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था.

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