SC ने आजम खान के खिलाफ आपराधिक मामलों को यूपी के बाहर स्थानांतरित करने से किया इनकार

भाषा

ADVERTISEMENT

UPTAK
social share
google news

उच्चतम न्यायालय ने रामपुर की एक विशेष अदालत में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को कथित ‘‘उत्पीड़न’’ के आधार पर उत्तर प्रदेश के बाहर स्थानांतरित करने से बुधवार को इनकार कर दिया.

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि खान के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने के लिए अधिक ठोस कारणों की जरूरत है.

उच्चतम न्यायालय ने हालांकि, आपराधिक मामलों में मुकदमे को राज्य में रामपुर जिले के बाहर स्थानांतरित करने की याचिका के साथ खान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करने की अनुमति दी.

पीठ ने कहा, “हमें कोई मामला स्थानांतरित करने के लिए और ठोस कारण चाहिए होते हैं. माफ कीजिएगाा. हम आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने की अनुमति देते हैं.”

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनके हवाले से कहा, ‘‘ मुझे राज्य में न्याय नहीं मिलेगा. मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है…यह न्यायाधीश के बारे में नहीं… यह राज्य के बारे में है. राज्य में कहीं भी स्थिति ऐसी ही रहेगी.’’

वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया कि राज्य में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकेगी और पक्षपात के अपने आरोप को पुख्ता करने के लिए उन्होंने एक मामले में खान की दोषसिद्धि का हवाला दिया, जब उन्होंने निचली अदालत के एक अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी और उनकी अपील उच्च न्यायालय में लंबित थी.

ADVERTISEMENT

खान के बेटे के जन्म प्रमाण पत्र के कथित फर्जीवाड़े से संबंधित मामला और उच्च न्यायालय में याचिका लंबित थी जब उन्हें निचली अदालत ने दोषी ठहराया था.

उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को पिछले साल सात नवंबर को खारिज कर दिया था जिसमें सपा नेता आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान का 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव रद्द करने का आदेश दिया गया था.

यह मामला अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्रों से संबंधित है. खान ने 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दायर करते समय कथित तौर पर गलत जन्मतिथि बताई थी.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अब्दुल्ला आज़म को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया था, क्योंकि उनकी उम्र 25 वर्ष से कम थी. उन्होंने 2017 में स्वार निर्वाचन क्षेत्र से सपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दायर किया था.

ADVERTISEMENT

खान को हाल में आपत्तिजनक भाषण से संबंधित एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था और राज्य विधानसभा में एक विधायक के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

दारुल सफा 34B! 40 साल तक इस सरकारी आवास में रहे आजम खान, अब यह भी हुआ आकाश सक्सेना का

    Main news
    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT