यूपी में ढाबा-फूड प्लाजा खोलने पर मिलेगी 30% सब्सिडी, 25 मई से पहले कर लें ये काम और उठाएं फायदा
उत्तर प्रदेश में ढाबा या फूड प्लाजा खोलने वालों को सरकार दे रही है 30% तक की सब्सिडी. इस योजना का लाभ उठाने के लिए 25 मई से पहले आवेदन करें. जानिए शर्तें और प्रक्रिया.
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अगर आप उत्तर प्रदेश में ढाबा, फूड प्लाजा, मोटल या वे साइड एमिनिटी (Wayside Amenities) शुरू करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य की राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों और प्रमुख मार्गों के किनारे सुविधाएं विकसित करने के लिए खास योजना शुरू की है, जिसमें 30% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है.
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
वे लोग जो अपने निजी भूखंड, लीज/अन्य पर्यटन स्थल अथवा पेट्रोल पंप के पास ढाबा, होटल, फूड प्लाजा या शौचालय कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं.
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश पर्यटन पोर्टल पर up-tourismportal.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
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किन सुविधाओं को मिलेगा लाभ?
- 1- ढाबा, होटल, फूड प्लाजा, बाबा कॉम्प्लेक्स, वे साइड एमिनिटी जैसे पर्यटन सुविधा केंद्र.
- 2- महिलाओं के लिए सेफ स्टे, चेंजिंग रूम, पैड वेंडिंग मशीन, सेनेटरी सुविधाएं.
- 3- दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर रैंप आदि की व्यवस्था.
- 4- यात्रियों के लिए EV चार्जिंग स्टेशन, फर्स्ट एड किट, सीसीटीवी कैमरे, पार्किंग आदि.
क्या मिलेगा सब्सिडी में?
- - पर्यटन सुविधा क्षेत्रों में निर्माण पर 30% तक की सब्सिडी.
- - प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा निर्माण स्थल का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा.
जरूरी तारीख नोट कर लें
25 मई 2025 से पहले संबंधित ढाबा, फूड प्लाजा या अन्य सुविधा केंद्र का पंजीकरण कराना अनिवार्य है. इसी के आधार पर सब्सिडी हेतु आवेदन मान्य किया जाएगा.
कैसे करें आवेदन?
- up-tourismportal.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें.
- प्रस्तावित प्रोजेक्ट की डिटेल, भूमि की जानकारी और निर्माण प्लान अपलोड करें.
- पर्यटन विभाग द्वारा साइट विज़िट और मूल्यांकन के बाद स्वीकृति दी जाएगी.
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय रोजगार सृजन करने और हाईवे यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए शुरू की गई है. खास बात यह है कि सरकार प्रचार और प्रमोशन में भी मदद करेगी, जिससे आपके ढाबा या फूड प्लाजा की पहचान दूर-दूर तक पहुंचेगी.