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यूपी में 15 अक्टूबर से मिठाई को लेकर बदल जाएगा पूरा नियम, अब हर ग्राहक को मिलेगी ये जरूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वालों के लिए 15 अक्टूबर 2026 से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है. अब बिक्री के लिए रखी मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि बताना अनिवार्य होगा.

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Sweets Rule in UP
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Sweets Rule in UP: उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वालों के लिए 15 अक्टूबर 2026 से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है. अब बिक्री के लिए रखी मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि बताना अनिवार्य होगा. खास बात यह है कि यह नियम खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा, जिनके लिए अब तक उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करने का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं था. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने यह फैसला उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया है. विभाग का कहना है कि इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी ताजगी और उपयोग की अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी हासिल कर सकेंगे.