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चूकने पर लगेगा 10,000 हजार रुपये का जुर्माना! UP RERA ने लिया बड़ा फैसला, अब रियल एस्टेट एजेंटों को हर 3 महीने पर देनी होगी ये खास रिपोर्ट

UP RERA Rules For Real Estate Agents: UP RERA ने रियल एस्टेट एजेंटों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. अब हर पंजीकृत एजेंट को प्रत्येक तिमाही में लेन-देन की रिपोर्ट जमा करनी होगी. तय समय पर रिपोर्ट नहीं देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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UP RERA Rules For Real Estate Agents
UP RERA Rules For Real Estate Agents (Photo: AI)
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UP RERA Rules: उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबार को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने बड़ा फैसला लिया है. अब प्रदेश के सभी पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों को हर तीन महीने (तिमाही) में अपने लेन-देन और कारोबारी गतिविधियों की रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा. यदि कोई एजेंट तय समय के भीतर यह रिपोर्ट नहीं देता है तो उसे संबंधित तिमाही के लिए 10,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा. इस फैसले का उद्देश्य घर खरीदारों और निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा करना है.