UP RERA के इस नए आदेश के बाद वापस मिलेगा आपका एक-एक पैसा, घर खरीदारों की टेंशन हो गई दूर!
UP RERA: उत्तर प्रदेश रेरा ने घर खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए साफ किया है कि यदि किसी बिल्डर ने निर्धारित दर से अधिक जीएसटी वसूला है, तो पात्र खरीदार तय प्रक्रिया के तहत उसका रिफंड प्राप्त कर सकते हैं.
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UP Rera News: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने घर खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर दी है. अगर किसी बिल्डर ने ग्राहक से तय दर से ज्यादा जीएसटी वसूल लिया है तो अब उसे वापस पाने का रास्ता साफ कर दिया गया है. साथ ही, यूपी रेरा ने सभी बिल्डरों को सख्त निर्देश दिया है कि वे तय जीएसटी दर से ज्यादा पैसा ना लें.
