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गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार योजना के तहत 36 लाख में मिलेगा शानदार 1 BHK फ्लैट, यहां जानें घर से जुड़ी सारी डिटेल्स

निष्ठा ब्रत

गाजियाबाद में घर खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका सामने आया है. यूपी आवास परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना के तहत 1 BHK फ्लैट्स की बिक्री शुरू हो गई है. आवेदन की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है.

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Ghaziabad Flat Scheme: अगर आप लंबे समय से गाजियाबाद में अपना घर खरीदना चाह रहें हैं तो आपके लिए एक शानदार अवसर सामने आया है. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAVP) ने सिद्धार्थ विहार योजना के अंतर्गत किफायती दामों पर सरकारी फ्लैट्स की बिक्री शुरू की है. अगर आप लंबे समय से सुरक्षित और भरोसेमंद घर की तलाश में हैं तो बिना वक्त गवाए इस योजना का फायदा उठाएं. बता दें कि यह ऑफर "विशेष पंजीकरण योजना 3.0 विस्तार" के तहत शुरू की गई है और “पहले आओ–पहले पाओ” के आधार पर फ्लैट्स अलॉट किए जाएंगे. इस योजना की सबसे खास बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को केवल 50% भुगतान पर फ्लैट का कब्जा दिया जाएगा.

जान लें फ्लैट्स की लोकेशन और डिटेल्स

आपको बता दें कि यह फ्लैट्स गाजियाबाद के गंगा, यमुना/हिडन एन्क्लेव एरिया में स्थित हैं. इसके अलावा इस योजना के तहत कुल 4 फ्लैट उपलब्ध हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 63.59 से 64.77 वर्ग मीटर तक है. वहीं अगर इन फ्लैट्स की कीमत की बात करें तो ये 36.38 लाख रुपए से शुरू होती है. इस योजना का पंजीकरण नंबर UPRERAPRJ11354 है.

ऐसे करें पंजीकरण

जो भी इच्छुक आवेदक इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले फ्लैट की कुल कीमत का 5% पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा. यह भुगतान आप RTGS, NEFT या ऑनलाइन माध्यम से परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक में कर सकते हैं. भुगतान के बाद ही अलॉटमेंट प्रक्रिया शुरू होगी और सभी दस्तावेजों की जांच के बाद अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा. 

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ऐसे मिलेगी 5% छूट

अगर कोई खरीदार पंजीकरण की तारीख से 60 दिन के भीतर पूरे पैसों का भुगतान कर देता है तो उसे कुल कीमत पर 5% की छूट भी दी जाएगी. ध्यान रहे, यह छूट सिर्फ एकमुश्त भुगतान पर ही लागू होगी. किसी अन्य तरह की अतिरिक्त छूट योजना में शामिल नहीं है.

आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक

यह योजना 15 सितंबर 2025 तक ही खुली है. ऐसे में जो लोग गाजियाबाद में सरकारी, भरोसेमंद और किफायती घर की तलाश में हैं, उनके लिए यह बेहतरीन अवसर है. सीमित फ्लैट्स हैं, इसलिए समय रहते आवेदन करना जरूरी है.

गलत जानकारी देने पर होगा ये काम

लॉटरी प्रक्रिया: अगर किसी खास श्रेणी के फ्लैट के लिए तय संख्या से ज्यादा आवेदन आते हैं, तो आवंटन एक सार्वजनिक लॉटरी के जरिए किया जाएगा.

धनराशि की वापसी: अगर कोई आवेदक लॉटरी में सफल नहीं होता है और वह अपनी जमा राशि वापस चाहता है, तो उसकी धनराशि बिना किसी कटौती या ब्याज के एक महीने के भीतर उसके बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी.

गलत जानकारी देने पर: अगर आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदक का पंजीकरण, आवंटन या निबंधन रद्द कर दिया जाएगा और उसकी जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी.

उपयोग का उद्देश्य: यह योजना सिर्फ आवासीय उपयोग के लिए है. आवंटित संपत्ति का उपयोग किसी और काम के लिए नहीं किया जा सकता. अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसका आवंटन रद्द किया जा सकता है. 

मालिकाना हक: फ्लैट का मालिकाना हक (कब्जा) तभी दिया जाएगा, जब आप फ्लैट का पूरा भुगतान कर देंगे और सरकार द्वारा तय की गई स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क चुका देंगे.

संयुक्त पंजीकरण: पति और पत्नी मिलकर संयुक्त पंजीकरण करा सकते हैं. एक व्यक्ति एक से ज्यादा पंजीकरण नहीं करा सकता.

मृत्यु होने पर: अगर पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जिलाधिकारी या सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीकरण उनके उत्तराधिकारियों के नाम पर किया जा सकेगा.

जान लें क्या हैं पात्रता, नियम और शर्तें?

पात्रता: आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.

ऑनलाइन पंजीकरण: इच्छुक आवेदक परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर 'Online Registration For Plots/Houses/Flats' लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

परिषद का अधिकार: किसी भी विशेष परिस्थिति में परिषद के आवास आयुक्त को अन्य निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा और उनके फैसले अंतिम और बाध्यकारी होंगे.

नियमों में बदलाव: शासन या परिषद द्वारा समय-समय पर किए गए बदलाव इस योजना पर लागू होंगे.

2016 के नियम: उपरोक्त नियमों और शर्तों के अलावा कोई अन्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर परिषद विनियमावली 2016 में दिए गए नियम और शर्तें प्रभावी मानी जाएंगी.

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